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दोषमुक्त युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था,:), वकील ने भेजा था 1.5 करोड़ का नोटिस 🚨💸
हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। परिवादी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से याचिका में अपमानजनक पोस्ट और न्यायिक निर्णय की अवमानना के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की गई है। मामला बूलगढ़ी गांव से जुड़ा है। ✨
राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को गांव पहुंचकर बिटिया के परिजनों से मुलाकात की थी। 💡 इसके बाद एक्स पर लिखा- रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंगरेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना, बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस मामले में तीन आरोपी रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश बरी हो चुके हैं। इनके वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा था।
नोटिस में तीनों आरोपियों के लिए 50-50 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुंढीर ने कहा था- कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे थे। 🚀
कोर्ट ने इसे रेप केस भी नहीं माना है। लेकिन राजनीति के तहत X पर पोस्ट अपलोड की। इससे तीनों की जिंदगी फिर से बर्बाद हो गई। नोटिस में कहा- चरित्र पर कलंक लगाया है नोटिस में कहा- चरित्र पर कलंक लगाया है राहुल गांधी का X पोस्ट भी पढ़िए, संसद में उठाया था मुद्दा राहुल गांधी का X पोस्ट भी पढ़िए, संसद में उठाया था मुद्दा 4 साल पहले कथित दरिंदगी, कोर्ट ने कहा- ये रेप केस नहीं 4 साल पहले कथित दरिंदगी, कोर्ट ने कहा- ये रेप केस नहीं दरअसल मामला जिले के बूलगढ़ी गांव का है।
4 साल पहले 14 सितंबर, 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर, 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
पुलिस ने घरवालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला देशभर में सुर्खियों में रहा था।
यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच CBI को सौंपी गई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा।
कोर्ट ने तीन आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया था। इसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना था। इसमें संदीप को दोषी ठहराया था।
संदीप अभी जेल में बंद है।