अपराध

बच्ची संग दुष्कर्म का दोषी उम्रकैद, बनाता था अश्लील वीडियो-फोटो - एक शर्मसार कर देने वाला मामला

  • Share on Facebook
चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके तहत एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील वीडियो-फोटो बनाने के लिए नवीन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला इतना ज्यादा संवेदनशील है कि इसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील वीडियो-फोटो बनाने के लिए उसे पूरी तरह से नीचा दिखाया गया है। 🔥 इस मामले में एजेंसी को 12 अगस्त 2024 को यह जानकारी हुई कि बच्चों के आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो फोटो जीमेल की एक ईमेल आईडी से अपलोड कर वायरल किए गए हैं।

जब जांच की तो ईमेल आईडी व उससे जुड़े मोबाइल नंबरों के आधार पर पूर्व में मंडलावली उंचेपर लक्ष्मीनगर दिल्ली व वर्तमान में गभाना क्षेत्र में किराये पर रहने वाले नवीन कुमार का नाम सामने आया। इस जानकारी पर सर्च वारंट के आधार पर पहले उसके घर पहुंचकर उसे पकड़ा गया व तमाम साक्ष्य संकलित किए गए। 🌟 पूछताछ के आधार पर उस बच्ची की पहचान की गई, जो उसके द्वारा अपलोड एक वीडियो में दिख रही थी। वह बच्ची भी इलाके की थी।

छठवीं की छात्रा 11 वर्षीय बच्ची के बाल कल्याण समिति के समक्ष बयान कराए गए। उसने बताया कि आरोपी नवीन ने खुद अपने ही घर में उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गंदी हरकत की।

साथ में उसके वीडियो व फोटो बनाए। 🔥 हालांकि परिवार बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने को सहमत नहीं हुआ। मगर इस बयान के आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया। साथ में इसी मामले में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।

साथ में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को बच्ची के परिवार को नियमानुसार आर्थिक मदद की संस्तुति भी की है। सीबीआई टीम को जब यह वीडियो व ईमेल की जानकारी हुई तो जांच में साक्ष्य जुटाते हुए 12 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। फिर टीम सर्च वारंट लेकर उसके घर पहुंची। जहां अपने साथ गवाही के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक सैय्यद एम, सहायक प्रबंधक अंकित कुमार को लेकर गई।

जहां से आरोपी के मोबाइल, सिम, डेटा कार्ड, ड्राइव आदि बरामद किए। इसके बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। फिर 6 सितंबर को आरोपी को गभाना थाने से ही जेल भेजा गया।

मामले में चार्जशीट पर न्यायालय ने 13 नवंबर को संज्ञान लिया। 21 फरवरी 2025 से आरोप तय होकर ट्रायल शुरू हुआ। इस मामले में सीबीआई स्पेशल क्राइम दिल्ली द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में यह निर्णय एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार अष्ठम की अदालत से सुनाया गया है।

साथ में 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी नियत किया गया है। यह मामला इतना ज्यादा संवेदनशील है कि इसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील वीडियो-फोटो बनाने के लिए उसे पूरी तरह से नीचा दिखाया गया है। ऐसे मामलों से हमें सावधान रहना है और ऐसे अपराधियों के लिए सख्त सजा की जरूरत है।






Leave a Reply

Login Here