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किशोरी के अपहरण के दोषी को 10 साल की कैद, 12 हजार रुपए का जुर्माना!
हाथरस में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा की अदालत में एक फैसला सुनाया है. 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामला 13 दिसंबर 2018 का है. सासनी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसकी 16 वर्षीय बेटी को मोहल्ले का एक युवक रात करीब 10 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी.
इस मामले में एक पिता की पीड़ा और मां की चीख-पुकार सुनने के बाद पुलिस ने के बयान के आधार पर मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी राहुल को दोषी पाया गया. अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने पैरवी की.
इस मामले ने सासनी क्षेत्र में एक बड़ा सदमा पहुंचाया. लोगों में डर और दहशत का माहौल था. लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच कर आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने अपने फैसले से यह संदेश दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही समाज में फैले अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया.
इस मामले ने समाज में फैले अपराध के खिलाफ एक आवाज उठाई. लोगों ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए. लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और अदालत की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. लोगों ने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए सख्त सजा होनी चाहिए. इस मामले ने समाज में फैले अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया. 🔥